11 अप्रैल 2026
सीजी क्राइम रिपोर्टर
न्यायधानी बिलासपुर
बिलासपुर:जिले के तखतपुर विकासखंड में खाद वितरण में अनियमितता सामने आने पर कृषि विभाग की उड़नदस्ता टीम ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो दुकानों की खाद बिक्री पर 21 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।
जानकारी के अनुसार, किसानों को खाद, बीज एवं कीटनाशक की सुचारु उपलब्धता सुनिश्चित करने और उर्वरकों की कालाबाजारी पर रोक लगाने के उद्देश्य से गठित जिला स्तरीय उड़नदस्ता दल ने तखतपुर क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मेसर्स किसान सेवा केंद्र तखतपुर और मेसर्स अमन कृषि केंद्र गनियारी में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।
उप संचालक कृषि पीढ़ी हथेश्वर ने बताया कि किसान सेवा केंद्र तखतपुर में मशीन रिकॉर्ड में 750 बोरी यूरिया दर्ज थी, जबकि भौतिक रूप से केवल 550 बोरी ही उपलब्ध मिली। वहीं 200 बोरी यूरिया बिना मशीन में दर्ज किए रखी गई थी। इसी तरह गनियारी स्थित अमन कृषि केंद्र में मशीन रिकॉर्ड में 1679 बोरी यूरिया दर्ज पाई गई, लेकिन मौके पर भौतिक स्टॉक उपलब्ध नहीं था।
जांच के दौरान यह भी पाया गया कि दोनों प्रतिष्ठानों में उर्वरक भंडारण एवं वितरण से संबंधित आवश्यक रजिस्टर संधारित नहीं किए जा रहे थे, जो उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 का स्पष्ट उल्लंघन है। प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर दोनों दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 21 दिनों के लिए खाद विक्रय पर रोक लगा दी गई है।
उप संचालक कृषि ने स्पष्ट किया कि किसानों के हितों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
कार्रवाई के दौरान सहायक संचालक कृषि श्रीमती दिव्या गौतम, प्रभारी कृषि विस्तार अधिकारी श्री आर.एल. पैकरा, उर्वरक निरीक्षक श्रीमती खुशबू साहू एवं श्रीमती उषा ध्रुव, तथा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री नरेश चंदेल उपस्थित रहे।
