बिलासपुर। गणेश विसर्जन के दौरान निर्धारित ध्वनि मानकों का उल्लंघन कर तेज आवाज में डीजे बजाना दो लोगों को भारी पड़ गया। सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डीजे साउंड सिस्टम लगे दो वाहनों को साउंड बॉक्स और एम्प्लीफायर सहित जब्त किया है। मामले में दो आरोपियों के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है।

पुलिस के अनुसार विसर्जन के दौरान डीजे साउंड सिस्टम से निर्धारित मानकों से अधिक तेज आवाज में ध्वनि प्रसारित की जा रही थी, जिससे आसपास के लोगों को परेशानी के साथ ध्वनि प्रदूषण की स्थिति बन रही थी। वहीं कोतवाली चौक में एक डीजे वाहन के विद्युत तार के संपर्क में आने से शॉर्ट सर्किट की स्थिति भी निर्मित हुई, जिससे बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी।

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने वाहन क्रमांक CG-08/AL-0523 और CG-13/BK-0925 को साउंड बॉक्स एवं एम्प्लीफायर सहित जब्त किया। मामले में आशीष तिवारी (26) निवासी दुर्ग और शिव प्रसाद पटेल (27) निवासी रायगढ़ के विरुद्ध 24 सितंबर 2026 को इस्तगासा क्रमांक 01-02/2026 के तहत धारा 15, 16 कोलाहल अधिनियम में कार्रवाई की गई।

पुलिस ने बताया कि गणेश समितियों और आयोजकों को बैठकों के माध्यम से डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के निर्धारित मानकों तथा अनुमति संबंधी नियमों का पालन करने की पहले ही समझाइश दी गई थी। इसके बावजूद नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई की गई। 24 और 25 सितंबर को जारी गणेश विसर्जन के दौरान भी निर्धारित ध्वनि मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
