रायगढ़। नाबालिग बालिका को डराने-धमकाने के बाद सुनसान मकान में ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में छाल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 20 वर्षीय आरोपी भोपेश्वर उर्फ छोटू राठिया को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस ने मामले में पीड़िता की पहचान और निजता की गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा है।
पुलिस के अनुसार, 21 सितंबर को नाबालिग के परिजन ने थाना छाल में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 18 सितंबर की रात परिवार के सोने के बाद नाबालिग घर से चली गई थी। अगले दिन सुबह वह खेत के पास स्थित एक सुनसान मकान में मिली। पूछताछ में बालिका ने परिजनों को बताया कि आरोपी ने उसे रात करीब 9 बजे सुनसान मकान में बुलाया और साथ नहीं आने पर बदनाम करने की धमकी दी। डर के कारण वह उसके साथ चली गई, जहां आरोपी ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया और बाद में उसे वहीं छोड़कर फरार हो गया।
रिपोर्ट के आधार पर छाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 214/2026 दर्ज कर धारा 127(2), 64 भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 4 और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। महिला एवं बाल अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया और आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक नासिर खान, उप निरीक्षक मदन पटले, प्रशिक्षु उप निरीक्षक लता साहू, आरक्षक सुरेन्द्र बंशी और राजेश राठौर की अहम भूमिका रही। पुलिस के मुताबिक, महिला एवं बाल अपराधों के मामलों में संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई जारी है।
