17 अगस्त 2026
सीजी क्राइम रिपोर्टर
न्यायधानी बिलासपुर/रायपुर विशेष
रायपुर। आरंग थाना क्षेत्र के राटाकाट गांव में महिला की आत्महत्या के करीब चार महीने बाद मामले में नया मोड़ सामने आया है। पुलिस ने सुसाइड नोट और परिजनों समेत अन्य गवाहों के बयानों के आधार पर मृतका के पति के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का अपराध दर्ज किया है। आरोपी पति देवशरण निषाद पर पत्नी को कथित रूप से प्रताड़ित करने, घरेलू विवाद और मारपीट सहित गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
जानकारी के मुताबिक 33 वर्षीय पार्वती निषाद की मौत 2 अप्रैल की रात से 3 अप्रैल की सुबह के बीच उसके घर में फांसी लगाने से हुई थी। घटना के समय वह अपने पति और दो बच्चों के साथ रहती थी और किराना दुकान चलाती थी। घटना वाली रात उसका पति देवशरण काम के लिए घर से निकला था। वह अमेठी रोड स्थित बजरंग कैमिकल प्लांट में काम करता था। अगले दिन पार्वती कमरे में पंखे से कपड़े का फंदा लगाकर मृत मिली थी।
सुसाइड नोट ने बदली जांच की दिशा:घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस के हाथ पार्वती का सुसाइड नोट लगा। इसके बाद पुलिस ने मृतका के पिता, मां, चाची, भाई, पड़ोसियों और ग्राम समाज प्रमुख सहित कई लोगों के बयान दर्ज किए।
पुलिस के अनुसार सुसाइड नोट और गवाहों के बयानों में पति द्वारा कथित प्रताड़ना और घरेलू विवाद से जुड़े तथ्य सामने आए। इन्हीं साक्ष्यों ने मामले की जांच की दिशा बदल दी।
दूसरी महिला से बातचीत को लेकर भी विवाद का आरोप:जांच में यह आरोप भी सामने आया कि देवशरण कथित तौर पर अपनी पत्नी को पसंद नहीं करता था और किसी दूसरी महिला से बातचीत करता था। परिजनों का आरोप है कि घरेलू मामलों को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। इस दौरान देवशरण द्वारा पार्वती के साथ कथित गाली-गलौज और मारपीट किए जाने की बात भी सामने आई है।
चार महीने की जांच के बाद FIR:पार्वती की मौत के बाद पुलिस ने तत्काल मर्ग जांच शुरू कर दी थी, लेकिन उपलब्ध साक्ष्यों और बयानों की विस्तृत जांच के बाद करीब चार महीने पश्चात पति के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया।
फिलहाल पुलिस मामले की विवेचना कर रही है और आरोपों से जुड़े अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस कार्रवाई सुसाइड नोट और गवाहों के बयानों के आधार पर की गई है। आरोपी पर लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया और जांच पूरी होने के बाद ही होगी।
सीजी क्राइम रिपोर्टर ✍️ प्रधान संपादक
