13 अगस्त 2026
सीजी क्राइम रिपोर्टर
न्यायधानी बिलासपुर
रायगढ़। राह चलती महिला से छेड़खानी और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में चक्रधरनगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। महिला की शिकायत पर तत्काल अपराध दर्ज कर पुलिस टीम ने आरोपियों के ठिकानों पर दबिश देकर उन्हें पकड़ा।
पुलिस के अनुसार, 22 वर्षीय पीड़िता 2 अगस्त को दोपहर करीब 12 बजे अपने पति को भोजन देने जा रही थी। उसके साथ बच्चे भी थे। इसी दौरान ग्राम एकताल निवासी उमेश प्रधान और अभिषेक गोधिया पीछे से पहुंचे और महिला के साथ छेड़खानी करने लगे। किसी को घटना बताने पर दोनों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। इसी दौरान पीड़िता का परिचित मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा, जिसे देखकर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए।
पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने पति और गांव के प्रमुख लोगों को दी। इसके बाद 12 अगस्त को थाना चक्रधरनगर पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अपराध क्रमांक 304/2026 के तहत धारा 74 और 351(3) बीएनएस में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपियों के घर पर दबिश दी। दोनों आरोपी घर पर ही मिले, जिन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद उमेश प्रधान (26) निवासी एकताल स्कूलपारा और अभिषेक गोधिया (24) निवासी एकताल बस्ती मंडलापारा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय से जेल वारंट जारी होने पर दोनों को जेल दाखिल करा दिया गया।
पूरी कार्रवाई में प्रशिक्षु महिला उप निरीक्षक मनीषा ध्रुवे तथा आरक्षक चंद्र कुमार बंजारे, जितेन्द्र कुर्रे और मिनकेतन पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
