30 जून 2026
सीजी क्राइम रिपोर्टर
न्यायधानी बिलासपुर/हिर्री
बिलासपुर। कोयला हेराफेरी के चर्चित मामले में करीब एक माह से फरार चल रहे आरोपी रिजवान खान को हिर्री पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ थाना हिर्री में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316(3), 317(4) एवं 3(5) के तहत मामला दर्ज है।
पुलिस के अनुसार, प्रार्थी आशीष केशरी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह कोयला परिवहन एवं लिफ्टिंग का कार्य करता है। एसईसीएल के अमेरा-विश्रामपुर क्षेत्र से उच्च गुणवत्ता (जी-6, 5500-5800 जीसीवी) का कोयला तीन ट्रेलरों में लोड कर सिलतरा स्थित गोपाल स्पंज एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड भेजा गया था। आरोप है कि रास्ते में पेंड्रीडीह के पास आरोपियों ने ट्रेलरों को कोल डिपो ले जाकर प्रत्येक वाहन से लगभग पांच-पांच टन उच्च गुणवत्ता का कोयला उतार लिया और उसकी जगह कम गुणवत्ता (4700 जीसीवी) का कोयला भरकर गंतव्य तक पहुंचाया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मधुलिका सिंह तथा नगर पुलिस अधीक्षक (चकरभाठा) नूपुर उपाध्याय के निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक दामोदर मिश्रा ने विशेष टीम गठित की। जांच के दौरान पहले ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका था।
घटना के बाद से फरार चल रहे आरोपी रिजवान खान की लगातार तलाश की जा रही थी। पुलिस ने 30 जून 2026 को उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
सीजी क्राइम रिपोर्टर, प्रधान संपादक
