
बिलासपुर:सकरी थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर नाबालिग से दैहिक शोषण करने के मामले में सकरी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को अपराध दर्ज होने के कुछ घंटों के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार, थाना सकरी में दर्ज अपराध क्रमांक 492/2026 के तहत आरोपी साहिल टंडन (22 वर्ष) निवासी ग्राम मुडपारा, थाना सीपत, जिला बिलासपुर के खिलाफ धारा 87, 64(2)(M) बीएनएस तथा 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
प्रार्थिया ने शिकायत में बताया कि वर्ष 2022 में स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसकी आरोपी से जान-पहचान हुई थी, जो बाद में दोस्ती में बदल गई। आरोप है कि आरोपी ने शादी का भरोसा दिलाकर उसे अपनी बहन से मिलाने के बहाने बुलाया और पहली बार शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद लंबे समय तक शादी का आश्वासन देकर दैहिक संबंध बनाता रहा।
शिकायत के अनुसार, आरोपी ने करीब दो वर्षों तक पीड़िता को अपने पास रखकर लगातार शारीरिक शोषण किया। बाद में शादी की बात आने पर आरोपी ने विवाह से इनकार कर दिया और दूसरी युवती के साथ रहने लगा।
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर थाना प्रभारी सकरी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को ग्राम मुडपार से गिरफ्तार कर लिया। विधिवत कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक उमेश साहू, उपनिरीक्षक गणेशराम महिलांगे सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
