12 मई 2026
सीजी क्राइम रिपोर्टर
न्यायधानी बिलासपुर/रायगढ़ विशेष
रायगढ़ पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं में अब सख्त रुख अपनाते हुए लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में कार्रवाई शुरू कर दी है। पुसौर थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत के मामले में पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर गैर इरादतन हत्या की गंभीर धारा के तहत जेल भेज दिया है।
जानकारी के अनुसार, 10 मई की दोपहर चंद्रपुर-सारंगढ़ मुख्य मार्ग पर ग्राम तेतला अस्पताल के पास ट्रक क्रमांक सीजी 13 एलए 1157 के चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए सामने से आ रही मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल चालक महेश निषाद (25 वर्ष) एवं पीछे बैठे सोनू माली (25 वर्ष), दोनों निवासी ग्राम कांशीडीह, गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।
मृतक महेश निषाद के भाई चंद्रमणी निषाद की रिपोर्ट पर थाना पुसौर में प्रारंभिक रूप से धारा 106(1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस ने घटनास्थल, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य भौतिक साक्ष्यों की गहन जांच की। जांच में सामने आया कि ट्रक चालक तेज गति से वाहन चला रहा था और उसके पास भारी वाहन चलाने का कोई वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।
पूछताछ में वाहन मालिक नसीर अहमद ने बताया कि घटना के समय ट्रक उसका बेटा वजीम खान (27 वर्ष) चला रहा था, जिसे वाहन चलाने से मना किया गया था। इसके बावजूद वह ट्रक लेकर सड़क पर निकल गया। पुलिस विवेचना में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी को बिना लाइसेंस भारी वाहन चलाने के खतरों की जानकारी थी, फिर भी उसने लापरवाही बरती, जिससे दो युवकों की जान चली गई।
इन्हीं तथ्यों के आधार पर पुलिस ने मामले में धारा 106(1) बीएनएस को संशोधित कर धारा 105 बीएनएस (गैर इरादतन हत्या) जोड़ते हुए आरोपी वजीम खान को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि सड़क पर वाहन चलाना जिम्मेदारी का विषय है। बिना वैध लाइसेंस या नियमों की अनदेखी कर वाहन चलाकर किसी निर्दोष की जान लेने वालों के खिलाफ रायगढ़ पुलिस अब शून्य सहनशीलता की नीति के तहत कठोर कार्रवाई करेगी।
