11 मई 2026
सीजी क्राइम रिपोर्टर
न्यायधानी बिलासपुर/रायगढ़ विशेष….
रायगढ़:महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सख्त रुख अपनाते हुए शशि मोहन सिंह के निर्देशन में रायगढ़ पुलिस ने दुष्कर्म और छेड़खानी के दो अलग-अलग मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। महिला थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट की धारा भी जोड़ी है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बिलासपुर निवासी 27 वर्षीय युवती ने महिला थाना रायगढ़ में शिकायत दर्ज कराई कि वर्ष 2017 में उसकी पहचान मोबाइल के माध्यम से अकबर अली से हुई थी। आरोपी ने शादी का वादा कर युवती को रायगढ़ बुलाया और वर्ष 2022 में अपने दोस्त के घर ले जाकर शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद आरोपी युवती को दिल्ली ले गया, जहां करीब दो वर्षों तक शादी का झांसा देकर उसके साथ रहा।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि फरवरी 2026 में आरोपी उसे दिल्ली में छोड़कर रायगढ़ लौट आया और बाद में शादी से साफ इंकार कर दिया। शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने आरोपी अकबर अली निवासी बाजीनपाली फटहामुड़ा, थाना जूटमिल रायगढ़ को गिरफ्तार कर लिया। विवेचना के दौरान पुलिस ने मामले में एट्रोसिटी एक्ट की धारा 3(2)(v) भी जोड़ी और आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।
वहीं एक अन्य मामले में महिला थाना में दर्ज शिकायत के अनुसार आरोपी अरविंद कुमार गुप्ता महिला को अकेला देखकर अश्लील हरकतें करता था और विरोध करने पर गाली-गलौच करता था। पीड़िता ने बताया कि 6 मई की रात आरोपी ने उसके साथ अभद्र टिप्पणी की और विरोध करने पर ईंट मारकर घायल कर दिया।
मामले में महिला थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 42/2026 के तहत बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी अरविंद कुमार गुप्ता निवासी टारपाली तेलीपारा, थाना चक्रधरनगर रायगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।
दोनों मामलों की कार्रवाई में महिला थाना प्रभारी उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त, एएसआई सरस्वती महापात्रे, प्रधान आरक्षक संदीप भगत, राजेश उरांव सहित महिला थाना एवं पुलिस लाइन स्टाफ की अहम भूमिका रही।
