12 फरवरी 2026
सीजी क्राइम रिपोर्टर
न्यायधानी बिलासपुर
बिलासपुर, 12 फरवरी 2025। शासकीय आयुर्वेद औषधालय घुटकू में पदस्थ औषधालय सेवक ऋषिकेश भारद्वाज को लंबे समय से बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण निलंबित कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, श्री भारद्वाज 28 अक्टूबर 2025 से अपने कर्तव्यों से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला आयुष अधिकारी, बिलासपुर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कलेक्टर बिलासपुर की स्वीकृति पश्चात उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय शासकीय आयुर्वेद औषधालय पुडू, जिला बिलासपुर निर्धारित किया गया है। उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
नियमों के अनुसार निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय कार्यों में अनुशासनहीनता एवं अनधिकृत अनुपस्थिति को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
