आरोपिया गिरफ्तार, आबकारी एक्ट के तहत भेजी गई न्यायिक रिमांड पर
04 फरवरी 2026
सीजी क्राइम रिपोर्टर
बिलासपुर/सीपत
पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनीश सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे “चेतना विरुद्ध नशा अभियान” के तहत सीपत पुलिस ने ग्राम खांडा में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने 110 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 22 हजार रुपये बताई जा रही है, जप्त कर एक आरोपिया को गिरफ्तार किया है।
मुखबिर सूचना पर की गई त्वरित रेड
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 03 फरवरी 2026 को सीपत थाना को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम खांडा में भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब का निर्माण एवं बिक्री की जा रही है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना सीपत से एक विशेष टीम गठित कर तत्काल रेड कार्रवाई की गई।

रंगे हाथ पकड़ी गई आरोपिया
रेड के दौरान पुलिस ने अंजनी सिदार पति राजेश सिदार (उम्र 25 वर्ष), निवासी ग्राम खांडा, थाना सीपत, जिला बिलासपुर को अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा। मौके से पुलिस ने
110 लीटर कच्ची महुआ शराब,
शराब बनाने में प्रयुक्त 02 नग डेचकी (छोटी-बड़ी),
एल्यूमिनियम का कोपरा,
पाइप सहित अन्य उपकरण जप्त किए।
आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई
आरोपिया के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(1)(क)(च) एवं 34(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया गया। बाद में उसे न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
नशे के विरुद्ध अभियान रहेगा जारी
सीपत पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में अवैध नशे के खिलाफ अभियान निरंतर जारी रहेगा और इस तरह की अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
