23 जनवरी 2026
सीजी क्राइम रिपोर्टर….
बिलासपुर
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 (POSH Act) के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत जिले के विभिन्न शासकीय परिसरों और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों एवं कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।

जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत कलेक्टर कार्यालय परिसर, जिला पंचायत परिसर स्थित न्यू एवं पुरानी कम्पोजिट बिल्डिंग सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया गया। गुरुघासीदास विश्वविद्यालय के आर्चिस ग्रुप द्वारा प्रस्तुत नाटकों के माध्यम से कार्यस्थल पर महिलाओं को होने वाली समस्याओं, पॉश एक्ट के तहत शिकायत प्रक्रिया, आंतरिक समिति एवं स्थानीय समिति के गठन तथा संबंधित पोर्टल की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ अभियान, सखी वन स्टॉप सेंटर, बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान, लैंगिक समानता एवं राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया।
साथ ही महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा एवं सहायता के लिए उपलब्ध हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी भी दी गई, जिनमें 112 पुलिस हेल्पलाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन तथा 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन शामिल हैं।
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित यह अभियान महिलाओं को सुरक्षित, सशक्त एवं जागरूक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहा है।
