02 जनवरी 2026
सीजी क्राइम रिपोर्टर…..
बिलासपुर:– रामसर साइट घोषित किए जाने के बाद कोपरा जलाशय में मछली मारने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के निर्देश पर मछलीपालन विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
गौरतलब है कि राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार द्वारा लगभग एक माह पूर्व बिलासपुर शहर के समीप स्थित कोपरा जलाशय को अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि (रामसर साइट) घोषित किया गया है। यह जलाशय देशी एवं विदेशी प्रवासी पक्षियों का प्रमुख आश्रय स्थल है, जहाँ शीतकाल में बड़ी संख्या में पक्षियों का आगमन होता है, जिससे यह क्षेत्र एक आकर्षक प्राकृतिक दृश्य प्रस्तुत करता है।

रामसर साइट के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए मछलीपालन विभाग द्वारा आसपास के ग्रामों में मछली मारने पर रोक संबंधी सूचना की मुनादी कराई गई है। सैदा, बेलमुंडी, कोपरा, सकरा, बूटेना, अमसेना, बहुतराई, पाड़ एवं सरसेनी ग्राम पंचायतों के सरपंचों को भी इस प्रतिबंध की जानकारी देते हुए निर्देशित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मछली मारते पाया जाए तो तत्काल विभाग को सूचित करें।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि रामसर साइट के संरक्षण में सहयोग करें और जैव विविधता को सुरक्षित रखने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं।
