15 अगस्त 2026
सीजी क्राइम रिपोर्टर
न्यायधानी बिलासपुर
बिलासपुर। नाबालिग बालिकाओं से संबंधित अपराधों में त्वरित कार्रवाई के निर्देशों के तहत सीपत पुलिस ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के मामले में विधि से संघर्षरत बालक को हिरासत में लेकर किशोर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
मामले में प्रार्थी ने 9 जुलाई 2026 को थाना सीपत में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। रिपोर्ट पर सीपत पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की।
पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 10 जुलाई 2026 को अपहृत बालिका को बरामद कर लिया था। वहीं प्रकरण में शामिल विधि से संघर्षरत बालक घटना के बाद से फरार था। पुलिस ने लगातार पतासाजी करते हुए 14 अगस्त 2026 को उसे हिरासत में लिया।
पूछताछ और विवेचना के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी बालक द्वारा नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उसका शारीरिक शोषण किया गया। इसके बाद प्रकरण में धारा 87, 64 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं पोक्सो अधिनियम की धारा 6 जोड़ी गई।
पुलिस के अनुसार, महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराधों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सीपत पुलिस ने फरार विधि से संघर्षरत बालक को गिरफ्तार कर किशोर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
सीजी क्राइम रिपोर्टर ✍️ प्रधान संपादक
