06 जुलाई 2026
सीजी क्राइम रिपोर्टर
न्यायधानी बिलासपुर/रायगढ़ विशेष
रायगढ़। रायगढ़ पुलिस के “अभियान संवेदना” के तहत महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में धरमजयगढ़ पुलिस ने शादी का झूठा सपना दिखाकर वर्षों तक एक युवती का शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
पुलिस के अनुसार पीड़िता की शिकायत पर सरगुजा जिले के गांधीनगर थाने में दर्ज शून्य एफआईआर (Zero FIR) को विवेचना के लिए धरमजयगढ़ थाना भेजा गया। जांच में सामने आया कि वर्ष 2018 में आरोपी की पहचान पीड़िता से हुई थी। आरोप है कि उस समय पीड़िता नाबालिग थी और आरोपी ने प्रेम व विवाह का झूठा आश्वासन देकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। घटना के बाद उसने शादी का भरोसा देकर किसी को भी जानकारी नहीं देने के लिए दबाव बनाया।
पीड़िता ने बताया कि आरोपी लगातार विवाह का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस बीच उसने दूसरी युवती से शादी भी कर ली, लेकिन इसके बावजूद पीड़िता को धमकाकर और झूठे वादे कर उसका शोषण जारी रखा। आरोपी आत्महत्या करने, खुद को नुकसान पहुंचाने और झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर उसे भयभीत करता रहा।
पढ़ाई के लिए पीड़िता जब रायगढ़ और बाद में अंबिकापुर चली गई, तब भी आरोपी उसका पीछा करता रहा और यह कहकर शादी का झूठा भरोसा देता रहा कि उसकी पत्नी उसे छोड़ चुकी है। बाद में आरोपी ने दूसरी शादी भी कर ली, लेकिन फिर भी वह पीड़िता को विवाह का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। आखिरकार जब आरोपी ने साफ तौर पर शादी से इनकार कर दिया तो पीड़िता ने पुलिस की शरण ली।
धरमजयगढ़ पुलिस ने आरोपी पंकज गुप्ता (30 वर्ष) निवासी गोधनपुर, अंबिकापुर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(m) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनी तथा एसडीओपी धरमजयगढ़ श्री सिद्धांत तिवारी के मार्गदर्शन में की गई। थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश जांगड़े, सहायक उपनिरीक्षक मंजु मिश्रा, प्रधान आरक्षक प्रकाश गिरी एवं पुलिस टीम की इस कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका रही।
रायगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कदम उठाए जाते रहेंगे।
सीजी क्राइम रिपोर्टर, प्रधान संपादक
