11 मार्च 2026
सीजी क्राइम रिपोर्टर
न्यायधानी बिलासपुर
बिलासपुर। सड़क दुर्घटनाओं में टक्कर मारकर फरार होने वाले मामलों (हिट एंड रन) से प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कलेक्टर Sanjay Agrawal की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक में चार मामलों की समीक्षा करते हुए पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की अनुशंसा की गई।
बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों से जुड़े प्रकरणों का परीक्षण किया गया। समिति के समक्ष सीपत तहसील के ग्राम सोठी की सतरूपा बाई, बोदरी तहसील के ग्राम सरगांव निवासी संतोष कुमार वर्मा, कोटा तहसील के ग्राम देवरी कला निवासी कुसुम बाई मेहरा तथा बिल्हा तहसील के ग्राम मोहदा की श्रीमती राजेश्वरी पटेल के परिजनों की मृत्यु से संबंधित मामले प्रस्तुत किए गए। सभी प्रकरणों की जांच और परीक्षण के बाद समिति ने प्रत्येक पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने की अनुशंसा की।
बैठक में जिला स्तरीय समिति के सदस्य के रूप में रजनेश सिंह (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक), शिव कुमार बनर्जी (एडीएम), क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, विकास चन्द्र वर्मा, तथा *द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी* के अधिकारी उपस्थित रहे।
समिति ने पात्रता के आधार पर मामलों का परीक्षण करते हुए सहायता राशि की अनुशंसा की। उल्लेखनीय है कि हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के मामलों में पीड़ितों को मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति में 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान है, जो 1 अप्रैल 2022 से लागू है।
कलेक्टर ने समिति के सदस्यों और जनप्रतिनिधियों से अपील की कि इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र पीड़ित परिवारों को इसका लाभ मिल
