20 अगस्त 2026
सीजी क्राइम रिपोर्टर
न्यायधानी बिलासपुर
बिलासपुर। चलती बस में महिला को घेरकर धक्का-मुक्की के बीच सोने की चेन झपटने वाले संगठित गिरोह का रतनपुर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सात महिलाओं समेत कुल नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से झपटमारी की रकम में से 8 हजार रुपये बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी पहले भी उठाईगिरी और झपटमारी के मामलों में जेल जा चुके हैं।
मामला 2 अगस्त का है। बांकीमोंगरा निवासी भगवान राम प्रधान अपनी पत्नी गीता प्रधान के साथ बिलासपुर से बस में सवार होकर घर लौट रहे थे। गीता प्रधान ने गले में सोने की चेन पहन रखी थी। महामाया चौक के पास कुछ महिलाएं बस में सवार हुईं। बस में भीड़ और सीट नहीं होने के कारण दंपती खड़े थे। इसी दौरान महिलाओं ने योजनाबद्ध तरीके से धक्का-मुक्की करते हुए गीता प्रधान को घेर लिया।
शनिचरी चौक रतनपुर के पास महिलाओं के बस से उतरने के बाद जब बस खाली हुई और दंपती को सीट मिली, तब गीता प्रधान ने अपने गले पर हाथ लगाया तो सोने की चेन गायब थी। इसके बाद 11 अगस्त को रतनपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शनिचरी चौक रतनपुर और महामाया चौक बिलासपुर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज के आधार पर संदिग्ध महिलाओं की पहचान कोनकोना, थाना बांगो क्षेत्र की रहने वाली महिलाओं के रूप में हुई। इसके बाद रतनपुर पुलिस टीम ने कोनकोना में घेराबंदी कर सात महिलाओं और दो पुरुषों को हिरासत में लिया।
पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर एकजुट होकर बस में सवार महिला को निशाना बनाने और धक्का-मुक्की के दौरान उसकी सोने की चेन झपटने की बात स्वीकार की। पुलिस के अनुसार, चेन को गिरोह की एक अन्य महिला सुरतनी गिरी, निवासी रामनगर, थाना कुसमी को 20 हजार रुपये में देने की बात सामने आई है। आरोपियों ने 12 हजार रुपये खर्च करना बताया, जबकि पुलिस ने उनके कब्जे से 8 हजार रुपये जब्त किए हैं।
पुलिस ने गिरफ्तार सभी नौ आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामले में शामिल फरार आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संगठित अपराध से संबंधित प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई की है।
गिरफ्तार आरोपी
अंजली गिरी, पति मनोज गिरी गोस्वामी, उम्र 25 वर्ष
लोहारिन बाई, पति हरिनाथ उर्फ खिरू गिरी गोस्वामी, उम्र 50 वर्ष
सुनीता गिरी, पति स्व. बलबीर गिरी गोस्वामी, उम्र 30 वर्ष
रामबाई, पति हरिनाथ उर्फ खिरू गिरी गोस्वामी, उम्र 40 वर्ष
प्रीति गिरी, पति नरेश गिरी, उम्र 30 वर्ष
शिवानी, पति राकेश गिरी गोस्वामी, उम्र 20 वर्ष
देवी गिरी, पति राम गिरी गोस्वामी, उम्र 20 वर्ष
नरेश गिरी, पिता सुखराम गिरी गोस्वामी, उम्र 35 वर्ष
राम गिरी, पिता ओप्रकाश गिरी गोस्वामी, उम्र 20 वर्ष
सभी आरोपी कोनकोना ठिहईभाठा, थाना बांगो, जिला कोरबा के निवासी बताए गए हैं।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक निलेश पाण्डेय, प्रधान आरक्षक बलदेव सिंह, आरक्षक अखिलेश पारकर, मोरध्वज चन्द्रा और महिला आरक्षक अंजेला खलखो का विशेष योगदान रहा।
सीजी क्राइम रिपोर्टर ✍️ प्रधान संपादक
