January 20, 2026
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15 सितम्बर 2025

(सीजी क्राइम रिपोर्टर)

बिलासपुर:–हिर्री थाना पुलिस ने छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए गौवंश का मांस काटकर खाने की तैयारी कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से गौवंश का मांस भी जप्त किया है।

घटना 13 सितंबर 2025 की है। ग्राम मेडपार छोटा निवासी प्रार्थी मनोज निषाद (उम्र 22 वर्ष) ने थाना हिर्री में सूचना दी थी कि ग्राम धौराभाठा, भुलकहां मंदिर रोड किनारे मुक्तिधाम के पास एक व्यक्ति गौवंश बछड़े का मांस काटकर खाने के लिए तैयार कर रहा है।

सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को अवगत कराया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनुज कुमार तथा नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा श्री डेरहाराम टंडन के दिशा-निर्देश में थाना हिर्री पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मौके पर आरोपी को पकड़ा गया, जिसके कब्जे से गौवंश का मांस जप्त किया गया।

आरोपी का नाम –

विदेशी मेहर पिता ईतवारी मेहर उम्र 45 वर्ष निवासी धौराभाठा थाना हिर्री, जिला बिलासपुर है। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 220/2025 धारा 5, 10 छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 के तहत अपराध दर्ज कर विधिवत गिरफ्तारी की गई और उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।