01 सितम्बर 2026
सीजी क्राइम रिपोर्टर
न्यायधानी बिलासपुर
बिलासपुर, 1 सितंबर 2026। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-130 पर प्रस्तावित बिलासपुर-उत्तरी बाईपास को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने 4-लेन बाईपास के एलाइनमेंट क्षेत्र में आने वाली जमीन के क्रय-विक्रय और विभाजन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह रोक अंतिम भू-अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने और आवश्यक अधिसूचना जारी होने तक प्रभावी रहेगी।
आदेश के तहत बाईपास के 0.000 से 20.921 किलोमीटर तक के एलाइनमेंट क्षेत्र में आने वाली 8 ग्रामों की 644 खसरों की भूमि प्रभावित होगी। इसमें सेंदरी, रमतला, बिरकोना, नगोई, बिजोर, मोपका, दोमुहानी और ढेंका शामिल हैं।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजना के मद्देनजर यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान जमीन के अवैध अंतरण, बटांकन अथवा छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजन से अधिग्रहण लागत बढ़ने और परियोजना में अनावश्यक देरी की आशंका रहती है।
प्रशासन के मुताबिक प्रतिबंध का उद्देश्य भू-अधिग्रहण प्रक्रिया को व्यवस्थित रखना, मूल भूमि स्वामियों के हितों की रक्षा करना और शासन को होने वाली संभावित आर्थिक क्षति को रोकना है। प्रस्तावित उत्तरी बाईपास करीब 20.921 किलोमीटर लंबा 4-लेन मार्ग होगा।
