रायगढ़। 14 वर्षीय गुमशुदा नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद कर उसे बहला-फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने ओडिशा के झारसुगुड़ा से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
31 मई 2026 को चक्रधरनगर थाना क्षेत्र से 14 वर्षीय बालिका के लापता होने की शिकायत दर्ज हुई थी। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत मामला दर्ज कर तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों की मदद से लगातार तलाश शुरू की। 11 जून को बालिका को ट्रांसपोर्टनगर जूटमिल के पास सकुशल बरामद किया गया। न्यायालय और महिला पुलिस अधिकारी के समक्ष उसके बयान दर्ज कराए गए तथा बाल कल्याण समिति के माध्यम से काउंसलिंग भी कराई गई।
जांच में सामने आया कि आरोपी साहिल एक्का (23 वर्ष) बालिका को उसके परिजनों की जानकारी और सहमति के बिना अपने साथ रखे हुए था। इसके बाद मामले में पॉक्सो अधिनियम की धारा 18 भी जोड़ी गई। हालांकि, बालिका ने दुष्कर्म जैसी किसी घटना से इनकार किया।
विवेचना के दौरान आरोपी के झारसुगुड़ा में होने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने रेलवे स्टेशन के आसपास घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में उप निरीक्षक दिनेश मिंज, प्रधान आरक्षक संजय तिवारी और आरक्षक दिलीप भानू की विशेष भूमिका रही। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि प्रत्येक गुमशुदा बच्चे की सुरक्षित वापसी रायगढ़ पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
सीजी क्राइम रिपोर्टर, प्रधान संपादक
