21 मई 2026
सीजी क्राइम रिपोर्टर
न्यायधानी बिलासपुर/रायगढ़ विशेष…
रायगढ़ पुलिस ने भीषण सड़क हादसे के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए बिना लाइसेंस ट्रेलर चला रहे आरोपी चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुसौर थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे रायगढ़-सारंगढ़ मार्ग स्थित मां मंगला कॉलेज मेनरोड पर हुए इस हादसे में छोटा हाथी वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई थी।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 18 मई 2026 की रात करीब 8:30 बजे छोटा हाथी वाहन क्रमांक CG13AX-0825 और बॉक्स ट्रेलर क्रमांक OD16D-8336 के बीच जोरदार टक्कर हुई। हादसे में छोटा हाथी चालक दशरथ साहू निवासी ग्राम रूचिदा की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के बड़े भाई नेहरू लाल साहू की रिपोर्ट पर पुसौर थाना में मामला दर्ज किया गया।
प्रारंभिक जांच में पुलिस ने धारा 106(1) बीएनएस के तहत अपराध कायम किया था, लेकिन विवेचना के दौरान सामने आया कि ट्रेलर चालक इमरान खान निवासी नवादा, बिहार बिना किसी वैध ड्राइविंग लाइसेंस के भारी वाहन चला रहा था। आरोपी ने स्वयं लिखित में स्वीकार किया कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है।
जांच में यह भी पाया गया कि आरोपी बिना प्रशिक्षण और वैधानिक अनुमति के राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी वाहन चला रहा था। पुलिस ने इसे गंभीर आपराधिक लापरवाही मानते हुए मामले में धारा 105 बीएनएस अर्थात मानव वध की धारा जोड़ दी। आरोपी को 20 मई 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं घटना में प्रयुक्त ट्रेलर वाहन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है।
मामले की विवेचना में थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस, उप निरीक्षक कुंदन लाल गौर एवं पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
इस मामले में शशि मोहन सिंह ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि बिना लाइसेंस और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाना लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है। गंभीर सड़क दुर्घटनाओं में दोषी चालकों के विरुद्ध आगे भी कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
