एनडीपीएस एक्ट के तहत बिलासपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1.20 करोड़ की अवैध संपत्ति फ्रीज

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13 सितंबर 2025

(सीजी क्राइम रिपोर्टर)

1. एनडीपीएस एक्ट के तहत बिलासपुर पुलिस का बड़ा प्रहार, 1.20 करोड़ की अवैध संपत्ति फ्रीज

2. नशे के सौदागर की काली कमाई पर पुलिस की चोट, करोड़ों की संपत्ति जब्त

3. बिलासपुर में माफियाओं पर शिकंजा, अजय चक्रवर्ती की संपत्ति SAFEMA न्यायालय के हवाले

4.आरोपी ने पत्नी और परिचित के नाम पर खरीदी थी जमीन, पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई

5. अब तक 6 प्रकरणों में 17 आरोपियों की 7 करोड़ की संपत्ति हो चुकी है फ्रीज

6. प्रधान आरक्षक प्रभाकर सिंह को उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला नगद पुरस्कार

बिलासपुर। नशे के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसते हुए बिलासपुर पुलिस ने एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 68-एफ के तहत एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई में कुख्यात आरोपी अजय चक्रवर्ती द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर फ्रीज किया गया है।

आरोपी अजय चक्रवर्ती के खिलाफ बिलासपुर और जबलपुर जिलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत कई गंभीर प्रकरण दर्ज हैं। जांच में सामने आया कि नशे के कारोबार से कमाए गए धन को वैध दिखाने के लिए उसने अपनी पत्नी और एक परिचित महिला के नाम पर भूमि खरीदी और मकान निर्माण कराया था।

यह कार्यवाही वर्ष 2021 में तोरवा थाने में दर्ज प्रकरण की वित्तीय जांच के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई। कार्रवाई के दौरान फ्रीज की गई संपत्तियों की अनुमानित बाजार कीमत करीब ₹1.20 करोड़ बताई गई है। यह संपत्तियाँ सिरगिट्टी के आवासपारा और टिकरापारा क्षेत्र में स्थित हैं। सम्पूर्ण प्रक्रिया के बाद संपत्तियों को माननीय SAFEMA न्यायालय को भेजा गया है।

इस उल्लेखनीय कार्रवाई में सिरगिट्टी थाना के प्रधान आरक्षक प्रभाकर सिंह की अहम भूमिका रही। उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उन्हें नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है।

गौरतलब है कि अब तक बिलासपुर जिले में कुल 6 प्रकरणों में 17 व्यक्तियों की अवैध संपत्तियाँ चिन्हित कर फ्रीज की जा चुकी हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग ₹7 करोड़ आंकी गई है।