रायगढ़। छत्तीसगढ़ में गांजा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के साथ अब न्यायालय से भी तस्करों को कड़ी सजा मिल रही है। रायगढ़ के विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) ने 103.150 किलोग्राम गांजा तस्करी के मामले में आरोपी वरुण सिंह, निवासी बैकुंठपुर, जिला कोरिया को दोषी ठहराते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष न्यायाधीश अश्वनी कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
मामला 10 सितंबर 2023 का है, जब चक्रधरनगर पुलिस ने ग्राम नवापाली मुख्य मार्ग पर कार्रवाई करते हुए वरुण सिंह को पकड़ा था। आरोपी के कब्जे से 20 पैकेट में रखा 103.150 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। इस मामले में अपराध क्रमांक 452/2023 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) में अपराध दर्ज कर विवेचना की गई थी। तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशांत राव आहेर ने मामले की विवेचना करते हुए महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए।
न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश पटेल ने प्रभावी पैरवी करते हुए 14 गवाहों के बयान और 65 महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किए। साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(ii)(C) के तहत दोषी करार दिया। एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देश पर गंभीर अपराधों में मजबूत साक्ष्य संकलन और त्रुटिरहित विवेचना की दिशा में रायगढ़ पुलिस के प्रयासों को इस फैसले से महत्वपूर्ण सफलता मिली है।
