बिलासपुर में रेत के अवैध परिवहन के मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी कुंवर सिंह कंवर को तीन वर्ष के कठोर कारावास और कुल 26 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के दौरान यह प्रकरण दर्ज किया गया था।
खनिज शाखा के अनुसार, 17 जून 2025 को ग्राम नगोई घाट स्थित अरपा नदी से ट्रैक्टर-ट्रॉली क्रमांक CG 10 BE 7869 में रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर सल्का निवासी कुंवर सिंह कंवर, पिता सम्मार सिंह, के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। जब्त ट्रैक्टर-ट्रॉली को पुलिस चौकी बेलगहना की अभिरक्षा में रखा गया था। मामले की सुनवाई के बाद 28 अक्टूबर 2026 को विशेष न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) सहपठित धारा 3(5) के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना, जबकि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत 25 हजार रुपये का अर्थदण्ड सुनाया।
गौरतलब है कि 15 जून 2025 को कलेक्टर के निर्देश पर खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग ने अवैध उत्खनन एवं परिवहन के खिलाफ संयुक्त अभियान शुरू किया था। इसके तहत कोटा, रतनपुर, सीपत, सिविल लाइन, सरकंडा, मस्तूरी, पचपेड़ी, चकरभाठा और हिर्री थानों में कुल 66 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इनमें से एक मामले में आए इस फैसले को अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की अहम कड़ी माना जा रहा है।
