रायगढ़ में नाबालिग बालिका के शारीरिक शोषण के मामले में लैलूंगा पुलिस ने 19 वर्षीय संजय यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी पर शादी का झांसा देकर नाबालिग को अपने साथ रखने और करीब छह महीने तक उसका शारीरिक शोषण करने का आरोप है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान संवेदना के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को 24 घंटे के भीतर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।
पुलिस के मुताबिक, पीड़िता की माता ने शिकायत दर्ज कराई कि फरवरी 2025 में उनकी करीब 17 वर्षीय बेटी गांव के जंगल में बैल चराने गई थी। घर लौटने पर उसने रोते हुए बताया कि पास के गांव के संजय यादव ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। आरोप है कि युवक ने शादी कर पत्नी बनाकर रखने का भरोसा दिया और बाद में उसे अपने साथ रखकर लगातार शारीरिक शोषण किया। परिजनों की समझाइश के बाद भी आरोपी नहीं माना।
शिकायत पर लैलूंगा थाने में अपराध क्रमांक 329/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(m) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने पीड़िता की आयु के सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र जब्त किया और चिकित्सकीय परीक्षण कराया। आरोपी को गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कार्रवाई में थाना प्रभारी गिरधारी साव सहित पुलिस टीम के सदस्यों की अहम भूमिका रही।
