02 जुलाई 2026
सीजी क्राइम रिपोर्टर
न्यायधानी बिलासपुर
बिलासपुर। शादी का झांसा देकर युवती का दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को तोरवा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी ने पहले युवती को प्रेम और विवाह का भरोसा दिलाया, फिर उसी झूठे वादे के आधार पर लंबे समय तक उसका दैहिक शोषण किया। जब विवाह की बात आई तो आरोपी मुकर गया, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस की शरण ली।
पुलिस के अनुसार, पीड़िता पूर्व में बिलासपुर के एक पेट्रोल पंप में कार्यरत थी। इसी दौरान उसकी पहचान गौरेला निवासी सागर राठौर (19 वर्ष) से हुई। आरोपी ने विवाह का आश्वासन देकर पीड़िता का विश्वास जीता और लगातार शारीरिक संबंध बनाए। बाद में उसने शादी से साफ इंकार कर दिया।
पीड़िता ने सबसे पहले थाना गौरेला में शिकायत दर्ज कराई। जांच में घटना थाना तोरवा क्षेत्र की होने पर प्रकरण को शून्य (जीरो) पर दर्ज कर थाना तोरवा भेजा गया। थाना तोरवा में 1 जुलाई 2026 को अपराध क्रमांक 362/2026 के तहत धारा 69 बीएनएस में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
महिला संबंधी अपराध की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक रजनीश सिंह के निर्देशन में विशेष पुलिस टीम तत्काल गौरेला-पेंड्रा-मरवाही रवाना हुई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने 2 जुलाई 2026 को उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
सीजी क्राइम रिपोर्टर, प्रधान संपादक
