07 जून 2026
सीजी क्राइम रिपोर्टर
न्यायधानी बिलासपुर/रायगढ़/पुसौर
रायगढ़: जमीन बिक्री के नाम पर 27 लाख रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को पुसौर पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी ने फर्जी दस्तावेज दिखाकर पीड़ित को अपनी जमीन बेचने का झांसा दिया और वर्षों तक गुमराह करता रहा।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम लिंजिर निवासी इंद्रजीत वर्मा ने थाना पुसौर में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी पहचान बचपन से ग्राम बघनपुर निवासी भीचरण पटेल से थी, जो पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत है।
आरोपी ने कोडातराई स्थित अपनी बताई गई जमीन को बेचने की पेशकश की। जमीन पसंद आने पर वर्ष 2022 में दोनों के बीच 35 लाख रुपये में सौदा तय हुआ और पीड़ित ने 27 लाख रुपये अग्रिम राशि के रूप में दे दिए।
आरोपी लगातार किसान किताब और अन्य दस्तावेज दिखाकर भरोसा दिलाता रहा कि नामांतरण के बाद रजिस्ट्री करा दी जाएगी। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद जब पीड़ित ने तहसील कार्यालय में जानकारी ली तो पता चला कि उक्त भूमि आरोपी के नाम पर है ही नहीं और न ही कोई राजस्व प्रकरण लंबित है।
रुपये वापस मांगने पर आरोपी ने 5 लाख और 11-11 लाख रुपये के तीन चेक दिए, लेकिन बैंक में प्रस्तुत करने पर सभी चेक बाउंस हो गए। इसके बाद भी आरोपी बहाने बनाता रहा और केवल 1 लाख रुपये ही वापस किया।
शिकायत की जांच में आरोप सही पाए जाने पर थाना पुसौर में अपराध क्रमांक 159/2026 के तहत धारा 420 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी भीचरण पटेल (54 वर्ष) निवासी ग्राम बघनपुर, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि भूमि, संपत्ति और आर्थिक लेन-देन से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों में रायगढ़ पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। उन्होंने आमजन से किसी भी संपत्ति सौदे से पहले दस्तावेजों का विधिवत सत्यापन करने की अपील की है।
सीजी क्राइम रिपोर्टर, प्रधान संपादक
