पालतू व आवारा पशुओं के टीकाकरण, नसबंदी और पंजीयन पर दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश
03 दिसम्बर 2025
सीजी क्राइम रिपोर्टर…….
बिलासपुर:– कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित सुओमोटो पीआईएल क्रमांक 05/2025 के तहत पेट शॉप एवं श्वान प्रजनन केंद्रों के पंजीयन को अनिवार्य किए जाने के निर्देश दिए गए। सभी डॉग ब्रीडर एवं पेट शॉप संचालकों को पशुधन विकास विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप आवेदन प्रपत्र 15 दिसंबर तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।

बैठक में बताया गया कि वर्तमान में शहर में लगभग 6000 पालतू कुत्ते हैं। इनके सघन एंटी-रेबीज टीकाकरण के लिए नगर निगम आयुक्त के समन्वय से संयुक्त दल गठित कर वार्डवार टीकाकरण अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही जिले में लगभग 21 हजार आवारा कुत्तों की नसबंदी व टीकाकरण के लिए पशु चिकित्सकों को प्रशिक्षित कर 15 दिसंबर तक अभियान प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए।

माननीय उच्च न्यायालय में लंबित पीआईएल क्रमांक 58/2019 के अंतर्गत घुमंतू पशुओं के समुचित व्यवस्थापन एवं सांडों के सघन बधियाकरण के निर्देशों के पालन पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने ग्रामीण किसानों को ग्राम पंचायत स्तर पर चरवाहों के माध्यम से पशु चराई की व्यवस्था करने तथा शासकीय भूमि में चारागाह हेतु पंचायत द्वारा हरा चारा उत्पादन करने का सुझाव दिया।
पैरा संग्रहण में आ रही कठिनाइयों के समाधान हेतु कलेक्टर ने किसानों को दैनिक मजदूरी के आधार पर पैरा संग्रहण कराने का सुझाव दिया। साथ ही जिला पंचायत द्वारा क्रय की गई बेलर मशीन से पैरा एकत्रीकरण कर उसे गोधामों में उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल, संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ. जी.एस. तंवर सहित गौशालाओं के अध्यक्ष, डॉग ब्रीडर, पेट शॉप प्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
