January 20, 2026
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बिलासपुर:–थाना सिविल लाइन के अपराध क्रमांक 112/2024, धारा 22 एनडीपीएस एक्ट के तहत उसलापुर रेलवे स्टेशन के पास पुलिस ने 75 नग नशीले इंजेक्शन जब्त किए थे। इस मामले में आरोपी अजीत साहू एवं घनश्याम साहू, निवासी-अनूपपुर को गिरफ्तार किया गया था।

प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक अमृत साहू द्वारा की गई। विवेचना उपरांत न्यायालय में चालान पेश किया गया, जिस पर विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) श्रीमती किरण त्रिपाठी ने निर्णय सुनाते हुए दोनों आरोपियों को 15-15 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1.5-1.5 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने प्रकरण की उत्कृष्ट विवेचना और निर्णायक भूमिका के लिए विवेचक उपनिरीक्षक अमृत साहू को नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है।