अपराध क्र. – 1238/2025
धारा – 420, 467, 468, 471, 120बी, 34 भादवि
आरोपी सुरेश मिश्रा गिरफ्तार
बिलासपुर पुलिस ने जमीन ठगी के एक बड़े मामले में फरार चल रहे आरोपी सुरेश कुमार मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर अपने साथियों के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन बिक्री करने और खसरा नम्बर बदलकर धोखाधड़ी करने का आरोप है।
आरोपी का नाम:–
नाम: सुरेश कुमार मिश्रा
पिता: जी.पी. मिश्रा
उम्र: 59 वर्ष
निवासी: राजकिशोर नगर, सरकंडा, जिला बिलासपुर
प्रकरण का विवरण
आवेदक अरुण कुमार दुबे ने लिखित शिकायत में बताया कि वर्ष 1999 में वह एसईसीएल जमुना-कोतमा एरिया में सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। उसी समय उन्होंने ग्राम मोपका में स्थित भूमि खसरा नंबर 404 से 3000 वर्गफुट भूमि खरीदी थी।
यह भूमि भू-स्वामी रामफल कैवर्त से सुरेश मिश्रा (मुख्तियार आम) के माध्यम से खरीदी गई थी, जिसकी विधिवत रजिस्ट्री दिनांक 22.03.1999 को हुई थी। नामांतरण एवं डायवर्सन के बाद भूमि आवेदक के नाम पर दर्ज हुई और वहां बाउंड्रीवाल भी निर्माण कराया गया। बाद में आवेदक ने यह भूमि श्रीमति सावित्री देवी राठौर को बेच दी।
लेकिन जब सावित्री देवी ने नामांतरण हेतु तहसील कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया, तब आरोपी सुरेश मिश्रा और उसके साथियों ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर आपत्ति प्रस्तुत कर दी। इसमें यह झूठा दावा किया गया कि खरीदी गई भूमि का खसरा नंबर 429/2 है, जबकि राजस्व अभिलेखों में 404/4 दर्ज है।
इस फर्जी आपत्ति के आधार पर एसडीओ राजस्व बिलासपुर ने आवेदक के नाम से दर्ज भूमि खसरा नंबर 404/4 से उनका नाम विलोपित कर दिया। इस तरह आवेदक को उसके क्रय अधिकार से वंचित कर धोखाधड़ी की गई।
🚨पुलिस कार्रवाई🚨
मामले की जांच में अपराध घटित होना प्रमाणित पाया गया। इसकी जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) को दी गई। उनके निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं सीएसपी सरकंडा श्री निमितेश सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सरकंडा निरीक्षक निलेश पाण्डेय के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपियों की तलाश की गई।
इस प्रकरण में पहले ही आरोपी महेन्द्र सिंह ठाकुर, राजेश कुमार मिश्रा, मनोज कुमार दुबे एवं बनमाली मंडल को गिरफ्तार किया जा चुका है। जबकि मुख्य आरोपी सुरेश कुमार मिश्रा फरार था, जिसे आज गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
