बिलासपुर। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर बिलासपुर यातायात पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। जनवरी 2026 से अब तक आईटीएमएस और ई-चालान प्रणाली के माध्यम से 1,73,400 से अधिक ई-चालान जारी किए जा चुके हैं। पुलिस के अनुसार, अधिकांश वाहन चालकों ने जुर्माना जमा कर दिया है, लेकिन कई वाहन चालक बार-बार सूचना और नोटिस मिलने के बावजूद चालान की राशि जमा नहीं कर रहे हैं। ऐसे मामलों में न्यायालय और परिवहन विभाग के माध्यम से लाइसेंस निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। गंभीर मामलों में न्यायालय के आदेश पर वाहन नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है।

पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर यातायात पुलिस ने लंबित चालानों के भुगतान को लेकर वाहन चालकों को फिर से दिशा-निर्देश जारी किए हैं। चालान जारी होने के 24 घंटे के भीतर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर उल्लंघन और जुर्माने की जानकारी भेजी जाती है, जबकि सात दिनों के भीतर पंजीकृत पते पर डाक से चालान की प्रति भेजने का प्रावधान बताया गया है। निर्धारित समय में भुगतान नहीं होने पर प्रकरण न्यायालय भेजा जाता है। न्यायालय की नोटिस की अनदेखी करने और बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लाइसेंस संबंधी कार्रवाई की जा सकती है।

यातायात पुलिस ने बताया कि ई-चालान परिवहन पोर्टल पर सॉफ्टवेयर अद्यतन का काम चलने के कारण फिलहाल वाहन चालक नेक्स्टजेन ई-चालान (NextGen eChallan) के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। पोर्टल या सर्वर में परेशानी होने पर आईटीएमएस के एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) भवन में पहुंचकर यातायात अधिकारियों-कर्मचारियों की सहायता से भुगतान किया जा सकता है।

पुलिस ने वाहन चालकों से अपने लंबित चालानों की स्थिति जांचने, समय पर जुर्माना जमा करने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। पुलिस के मुताबिक, इस कार्रवाई का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
