January 21, 2026
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11 सितंबर 2025
बिलासपुर:–(सीजी क्राइम रिपोर्टर) कृषकों को शासन द्वारा निर्धारित दर पर गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर के निर्देश और उप संचालक कृषि बिलासपुर के मार्गदर्शन में कृषि विभाग लगातार निरीक्षण कर रहा है। इस दौरान नियम विरुद्ध कारोबार करने वाले केन्द्रों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।

गीतांजली कृषि सेवा केन्द्र, बरद्वार

औचक निरीक्षण में केन्द्र द्वारा 26 बोरी यूरिया का बिना अनुमति विक्रय, स्टॉक पंजी का संधारण नहीं करना और बिना फार्म-ओ के जैविक उर्वरकों का व्यवसाय करना पाया गया। स्पष्टीकरण के बाद भी अनियमितताएं जारी रहने पर केन्द्र का उर्वरक विक्रय लाइसेंस 21 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया।

रात्रे कृषि केन्द्र, बिल्हा

निरीक्षण में बिना पॉश मशीन के यूरिया का विक्रय, स्टॉक पंजी का संधारण नहीं करना, स्कंध एवं मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं करना और निर्धारित प्रारूप में बिल जारी नहीं करने की गड़बड़ियां मिलीं। उपलब्ध 113 बोरी यूरिया खाद जब्त की गई और स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने पर केन्द्र का लाइसेंस 21 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया।

ओम कृषि केन्द्र, रतनपुर

निरीक्षण में बिना प्रिंसिपल सर्टिफिकेट के औषधियों का भंडारण/विक्रय, अनुज्ञप्ति प्रदर्शित नहीं करना, स्टॉक पंजी संधारण नहीं करना और मासिक प्रतिवेदन न भेजने जैसी गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने पर केन्द्र का कीटनाशक प्राधिकार पत्र 21 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया।

📢..विभाग की चेतावनी

उप संचालक कृषि बिलासपुर ने जिले के सभी पंजीकृत आदान विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 तथा कीटनाशक अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 का पालन करते हुए ही व्यवसाय करें। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।