07 जुलाई 2026
सीजी क्राइम रिपोर्टर
न्यायधानी बिलासपुर/यातायात पुलिस
बिलासपुर, 06 जुलाई 2026। नवीन शिक्षा सत्र 2026-27 के शुभारंभ के साथ ही यातायात पुलिस बिलासपुर ने जिले के सभी स्कूलों, स्कूल वाहन संचालकों और अभिभावकों के लिए स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर विशेष एडवाइजरी जारी की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उप महानिरीक्षक श्री रजनेश सिंह के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रामगोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में जारी इस अपील में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 18 सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

यातायात पुलिस ने बताया कि जिले में 400 से अधिक स्कूल वाहन विद्यार्थियों के परिवहन में लगे हैं। ऐसे में प्रत्येक विद्यालय की जिम्मेदारी है कि वह स्कूल बसों एवं अन्य परिवहन वाहनों में सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन कराए।
बसों का रंग पीला होना, स्कूल का नाम एवं संपर्क नंबर अंकित होना, “स्कूल बस” अथवा “ऑन स्कूल ड्यूटी” का बोर्ड, मजबूत ग्रिल, सुरक्षित लॉकिंग सिस्टम, अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, स्पीड गवर्नर, आपातकालीन निकास, जीपीएस, सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन जैसी व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध हों।

यातायात पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि स्कूल बस चालक के पास भारी वाहन चलाने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए। चालक का पुलिस सत्यापन, स्वच्छ यातायात रिकॉर्ड और किसी भी आपराधिक मामले से मुक्त होना आवश्यक है। प्रत्येक बस में प्रशिक्षित परिचालक अथवा महिला परिचारिका की नियुक्ति भी अनिवार्य बताई गई है।

विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी बस में निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को न बैठाया जाए। सभी स्कूल वाहनों का समय-समय पर फिटनेस परीक्षण, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र सहित अन्य दस्तावेज अद्यतन रखे जाएं। खुले अथवा असुरक्षित वाहनों में बच्चों का परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहे। साथ ही नाबालिग विद्यार्थियों द्वारा दोपहिया अथवा अन्य वाहन चलाकर स्कूल आने पर भी रोक लगाने की अपील की गई है।
यातायात पुलिस ने अभिभावकों से भी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने, बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने तथा किसी भी लापरवाह स्कूल वाहन चालक की शिकायत तत्काल स्कूल प्रबंधन को करने की अपील की है। इसके लिए प्रत्येक स्कूल वाहन पर शिकायत संबंधी मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से अंकित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
यातायात पुलिस बिलासपुर ने सभी विद्यालयों, बस संचालकों, अभिभावकों एवं नागरिकों से अपील की है कि बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी सुरक्षा मानकों एवं न्यायालय के दिशा-निर्देशों का गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें।
सीजी क्राइम रिपोर्टर, प्रधान संपादक
