01 सितम्बर 2025
(सीजी क्राइम रिपोर्टर)
घटनाक्रम इस प्रकार है कि प्रार्थिया द्वारा थाना सिटी कोतवाली में आकर दिनांक 29.08.25 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी शेख ईमरान खान उर्फ गिल्लू उर्फ मूसा के द्वारा प्रार्थिया को बुरी नियत से हांथ, बांह को पकड़ कर मै तुमको बहुत पसंद करता हूं.और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी या मुझसे बात नहीं की तो चाकू दिखाकर मुझे जान से मारने की धमकी देने लगा।

प्रार्थिया को पहले भी स्कूल से आते-जाते समय पीछा करता था एवं परेशान करता था। प्रार्थीया की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली ने आरोपी शेख इमरान खान उर्फ गिल्लू उर्फ मूसा के ऊपर धारा 74, 78, 351(2) BNS, 7,8 पाक्सो एक्ट अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है।
प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को गांधी चौक फजल बाडा से दबिश देकर गिरफ्तार किया गया एवं कड़ाई से पुछताछ करने पर जुर्म घटित करना स्वीकार किया है घटना में प्रयुक्त चाकू को जप्त कर प्रकरण में 25, 27 आर्म्स एक्ट की धारा जोडी गई। आरोपी शेख ईमरान खान उर्फ गिल्लू उर्फ मूसा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया ।
आरोपी का नाम:–
शेख इमरान खान,(21)उर्फ गिल्लू,उर्फ मूसा
पिता– शेख रमजान खान
निवासी–गांधी चौक फजल बाडा थाना सिटी कोवली क्षेत्र बिलासपुर
