21 अगस्त 2025
(सीजी क्राइम रिपोर्टर)बिलासपुर:-सिविल लाइन थाना क्षेत्र में प्रतिबंध कब सिरप की तस्करी करते पकड़े गए आरोपी को विशेष न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है। न्यायाधीश पुष्पलता मारकंडे की अदालत ने आरोपी अख्तर अली उर्फ छोटू पिता नूर अली निवासी बॉम्बे आवास बंधवा पारा को 10 साल की सश्रम कारावास एवं एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाई,जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 4 माह अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।
दिनांक 13 अप्रैल 2024 को मुखबीर सूचना के आधार पर रिंग रोड नंबर 2 पत्रकार कॉलोनी मोड पर हीरो मेस्ट्रो स्कूटी क्रमांक सीजी 10-Q-1130 से एक झोले में 63 प्रतिबंधित कफ सिरप ऑन रेक्स को लेकर बिक्री के लिए जा रहा था। सिविल लाइन थाना पुलिस टीम ने एस.आई.अवधेश सिंह के मार्गदर्शन में पत्रकार कॉलोनी मोड पर घेराबंदी की। पुलिस ने अख्तर अली उर्फ छोटू को पकड़ लिया। अख्तर अली के खिलाफ एडीपीएस एक्ट के तहत करवाई किया गया।
माननीय न्यायाधीश कुमारी पुष्पलता मारकंडे ने एनडीपीएस एक्ट के तहत न्यायालय पर प्रकरण विचारण के बाद दिनांक 19. 08.2025 को आरोपी छोटू उर्फ अख्तर अली पिता नूर अली निवासी बॉम्बे आवास बंधवा पारा को आरोप सिद्ध पाए जाने पर 10 वर्ष की करवास तथा 1 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया,जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 4 माह अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।
