10 सितम्बर 2025
(सीजी क्राइम रिपोर्टर)
स्वराज माजदा एवं पीकप वाहन डीजे बॉक्स सहित कोलाहल अधिनियम के तहत हुई कार्यवाही वाहन व डीजे जप्त
नाम अनावेदक–
- सुरेन्द्र कुमार रजक पिता संतोष कुमार रजक उम्र 25 साल साकिन मोहरा थाना सीपत जिला बिलासपुर छ.ग.
2. दीपक यादव पिता संतोष यादव उम्र 28 साल साकिन दर्रीघाट थाना मस्तुरी जिला बिलासपुर छ.ग.- पीकप क्रमांक सीजी 10 बी एम 0819 एवं डीजे साउंड सिस्टम
- स्वराज माजदा क्रमांक सीजी 16 सी पी 1610 एवं डीजे साउंड सिस्टम
बिलासपुर:– बिलासपुर सीपत थाना गणेश विसर्जन कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान सूचना मिली की घटना स्थल ग्राम मोहरा एवं पंधी में आम जगह में डीजे संचालक के द्वारा अपने पीकप वाहन क्रमांक सीजी 10 बी एम 0819 एवं स्वराज माजदा क्रमांक सीजी 16 सीपी 1610 में डीजे का सेट लगा हुआ है और तेज ध्वनी पर डीजे बजा रहा था जिसे अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न हो रही थी जिसे आम नागरिकों को परेशानी हो रही थी।



पूर्व में डीजे संचालकों को मीटिंग के दौरान माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने हेतु हिदायत दी गई थी उसके बावजूद अनावेदक राम कुमार पोर्ते द्वारा निर्देशों का पालन उल्लंघन का डीजे बजाया जा रहा था मौके पर डीजे बजाने अनुमति पत्रक नही होना, बताया गया एवं अनावेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करना पाया गया जिससे अनावेदक सुरेंद्र कुमार रजक एवं दीपक यादव के विरूद्ध छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 के नियम धारा 4, 5, 6, 15 , 16 का उल्लघन करना पाया गया कोलाहाल अधिनियम के तहत इस्तगाशा तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया जाता है।
