पुलिस ने मकान मालिकों, पीजी और हॉस्टल संचालकों को किराएदारों की जानकारी निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित थाने में उपलब्ध कराने की अपील की है। पुलिस के अनुसार, किराएदारों का विवरण समय पर नहीं देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।
पुलिस ने सभी मकान मालिकों और किराए पर कमरे देने वालों से किराएदारों के पहचान संबंधी दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखने तथा सत्यापन प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है। इससे सुरक्षा संबंधी जानकारी जुटाने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर समय रहते कार्रवाई करने में मदद मिल सकती है।
सीजी क्राइम रिपोर्टर की अपील: किराएदार रखने से पहले उनकी पहचान की पुष्टि करें, आवश्यक दस्तावेजों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें और पुलिस द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि शहर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनी रहे।
